दीया मिर्जा का ग्रीन दिवाली वीडियो हटाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, BMC को दोबारा अपलोड करने का आदेश

admin  - News & Entertainment
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मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण मुक्त दिवाली के संदेश वाले वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को निर्देश दिया कि वह जागरूकता वीडियो को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तत्काल दोबारा अपलोड करे।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान वीडियो हटाए जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जनहित अभियान को अनावश्यक विवाद में खींचना दुर्भाग्यपूर्ण है।

पीठ ने बीएमसी द्वारा जागरूकता अभियान में मशहूर हस्तियों को शामिल करने के फैसले को उचित बताया। अदालत ने यह भी कहा कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा किसी धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। स्वच्छ हवा और प्रदूषण नियंत्रण सभी नागरिकों से जुड़े विषय हैं।

अदालत ने सवाल उठाया कि अभियान का विरोध करने वालों ने प्रदूषण कम करने के लिए खुद क्या ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही, सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि में बीएमसी ने दिवाली के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दीया मिर्जा के साथ वीडियो अभियान शुरू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई की पूर्व मेयर रितु तावड़े सहित कुछ भाजपा नेताओं के विरोध के बाद निगम ने वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

अदालत के निर्देश के बाद अब बीएमसी को वीडियो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहाल करना होगा।

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