नगरी में शादी के तीन महीने बाद पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास, 11 केवी लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले में दो मकान मालिकों को 3-3 महीने की सजा
धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने सजा सुनाई है। नगरी में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वहीं, निर्माणाधीन मकान में 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले में दो मकान मालिकों को तीन-तीन महीने के साधारण कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
शादी के तीन महीने बाद पत्नी की हत्या
नगरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 कोटपारा में पत्नी मिनाक्षी पटेल की हत्या के मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह कोर्राम ने आरोपी धनेश्वर पटेल (26) को दोषी ठहराया।
अभियोजन के अनुसार, 10 जून को सुबह करीब 11 बजे आरोपी ने घर के कमरे में हंसिया से पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी थी। आरोपी और मृतका की शादी घटना से करीब तीन महीने पहले हुई थी। अभियोजन ने बताया कि आरोपी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था।
कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आए मजदूर
दूसरा मामला छाती क्षेत्र में निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान का है। 24 अगस्त 2020 को मकान के प्रथम तल पर काम के दौरान मजदूर हर्ष साहू और होमेश कुमार साहू 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आ गए।
करंट लगने के बाद दोनों नीचे गिर गए। हर्ष साहू करीब 22 फीट नीचे जमीन पर गिरा, जबकि होमेश कुमार साहू बाथरूम की छत पर गिरा। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हर्ष साहू को मृत घोषित कर दिया। होमेश का इलाज किया गया।
दो मकान मालिकों को 3-3 महीने की सजा
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम रामकुमार तिवारी की अदालत में हुई। न्यायालय ने मकान मालिक अमी राम साहू और श्रद्धानंद साहू को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के तहत दोषी ठहराया।
दोनों को तीन-तीन महीने के साधारण कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को 21-21 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
