बुद्ध जयंती पर रायपुर में बड़ा फैसला, मांस बिक्री पर पूरी रोक लागू

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रायपुर : राजधानी रायपुर में 1 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस दिन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया है कि होटलों या दुकानों में मांस-मटन की बिक्री पाए जाने पर तुरंत जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

पशुवध गृह और मांस दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद

छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। पूरे निगम क्षेत्र में इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

संपत्ति कर वसूली पर भी सख्ती, डिफॉल्टरों को अंतिम चेतावनी

इसी बीच रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर बकायादारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार शाम तक टैक्स जमा करने की अंतिम चेतावनी जारी की गई है।समय पर भुगतान नहीं करने पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। इस बार खाली पड़े प्लॉट मालिकों को भी कर दायरे में शामिल किया गया है।

लक्ष्य के करीब पहुंचा निगम, फिर भी हजारों संपत्तियों पर बकाया

नगर निगम को इस वर्ष 361 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य मिला था, जिसमें अब तक लगभग 320 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। इसके बावजूद करीब 40 हजार संपत्तियों पर अभी भी कर बकाया है, जिनमें लगभग 5 हजार ओपन प्लॉट शामिल हैं।30 अप्रैल तक बिना अतिरिक्त शुल्क टैक्स जमा करने की छूट समाप्त हो चुकी है। अब सभी बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।

डिजिटल भुगतान की सुविधा, नागरिकों से अपील

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स जमा करें। इसके लिए ‘मोर रायपुर’ ऐप और नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

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