मध्य प्रदेश : के चंबल क्षेत्र में बढ़ते अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि प्रशासन अपनी नाकामी को बहाने के रूप में पेश नहीं कर सकता। स्थिति नियंत्रित नहीं होने पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने तक की बात कही गई है।
अवैध खनन पर निगरानी के लिए हाईटेक सिस्टम का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि खनन वाले संवेदनशील मार्गों पर हाई रिजॉल्यूशन वाईफाई सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके।
सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश, ढिलाई पर उठे सवाल
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने संकेत दिया कि अब आधे अधूरे प्रयास स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अगली सुनवाई 11 मई को, सरकार की कार्रवाई पर टिकी नजरें
इस मामले में अगली सुनवाई 11 मई को निर्धारित की गई है। तब तक सरकार से उम्मीद की गई है कि वह ठोस कदम उठाए और अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति पेश करे।
