रायपुर। दीपावली के अवसर पर राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री और मांसाहारी भोजन परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर निगम ने 8 नवंबर 2026, रविवार को भगवान महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर शहर की सीमा में संचालित सभी मांस-मटन दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध नगर निगम के सभी जोनों में प्रभावी रहेगा।
होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा नॉनवेज
नगर निगम का यह आदेश केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं है। शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांसाहारी भोजन पकाने, बेचने और ग्राहकों को परोसने पर रोक रहेगी। यानी 8 नवंबर को राजधानी में नॉनवेज की बिक्री और परोसने की अनुमति नहीं होगी।
नियम तोड़ने पर मौके पर होगी जब्ती
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद कोई दुकान, होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट मांस-मटन बेचते या परोसते पाया गया तो संबंधित खाद्य सामग्री मौके पर ही जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
महापौर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अधिकारी लगातार गश्त करेंगे और दुकानों, होटलों तथा रेस्टोरेंट का निरीक्षण करेंगे। नगर निगम ने सभी मांस विक्रेताओं और होटल संचालकों से आदेश का पालन करने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है
