सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट ने दी राहत,मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज

admin
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दिल्ली (deshabhi.com)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाले याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि केस में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में सुनवाई हुई। याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया था है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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