उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। दोनों को 30 सितंबर को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था।
कोर्ट में मुस्कान ने बेटी का दिया हवाला
सजा सुनाए जाने से पहले दोनों दोषियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान मुस्कान ने अपनी छोटी बेटी की देखभाल करने की गुहार लगाई। वहीं, साहिल ने अदालत में कोई जवाब नहीं दिया।
3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। आरोपियों ने वारदात छिपाने के लिए शव के पांच टुकड़े किए और उन्हें नीले रंग के ड्रम में छिपा दिया था। इसी वजह से यह मामला ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ के नाम से चर्चित हुआ।
अभियोजन ने मांगी थी फांसी, बचाव पक्ष ने की थी रहम की अपील
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के.के. चौबे ने घटना की गंभीरता और क्रूरता का हवाला देते हुए दोनों के लिए अधिकतम सजा की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने मुस्कान की दो बेटियों और उसके वृद्ध माता-पिता का हवाला देते हुए कम सजा देने की अपील की। अदालत ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड सुनाया।
