रायपुर में वक्फ की करोड़ों की दुकान 45 दिन में खाली करने का आदेश, 15 हजार किराया देने पर भी सहमति नहीं

admin  - News & Entertainment
1 Min Read

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के फूल चौक स्थित वक्फ संपत्ति को कब्जामुक्त कराने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने संबंधित दुकान को 45 दिनों के भीतर खाली कर उसका कब्जा वक्फ संस्था को सौंपने का आदेश दिया है।

यह संपत्ति फूल चौक स्थित जीई रोड पर है और सुन्नी हनफी मस्जिद ट्रस्ट, नयापारा, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के अनुसार, दुकान की वर्तमान कीमत करोड़ों रुपये है।

29 सितंबर को पारित हुआ आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के मुताबिक, 29 सितंबर 2026 को अधिकरण के पीठासीन अधिकारी कमलेश कुमार जुर्री और सदस्य हामिद हुसैन खान तथा वीके राजपूत की पीठ ने यह आदेश पारित किया। दुकान खाली कराने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की गई थी।

Share this Article