भाजपा विधायक संजय पाठक के मानहानि मामले में हाईकोर्ट में नया मोड़…जज ने खुद को किया अलग, अब अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

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मध्य प्रदेश : हाईकोर्ट में भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को एक अहम घटनाक्रम सामने आया। यह मामला जैसे ही जस्टिस विशाल मिश्रा की समर वेकेशन बेंच के समक्ष पहुंचा, उन्होंने बिना विस्तृत सुनवाई के खुद को इस केस से अलग कर लिया।

सुनवाई से अलग हुए जस्टिस, मामले में नया मोड़

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि वे इस प्रकरण की आगे की सुनवाई नहीं करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि मामले को अब ऐसी नई न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें वे शामिल न हों। इस फैसले के बाद केस की आगे की प्रक्रिया अब नई बेंच पर निर्भर करेगी।

मानहानि याचिका से जुड़ा है पूरा विवाद

यह मामला कटनी निवासी पूर्व आर्म्स डीलर नाजिम खान द्वारा दायर याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि भाजपा विधायक संजय पाठक ने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ गंभीर बयान दिए थे।आरोपों के अनुसार, विधायक ने कहा था कि उनकी दुकान से बड़ी संख्या में गोलियां गायब हैं और वहां अवैध हथियारों की बिक्री होती है।

याचिकाकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप, मांगा मुआवजा

नाजिम खान ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। उन्होंने कोर्ट में एक करोड़ रुपये के मानहानि मुआवजे की मांग की है और साथ ही विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की भी अपील की है।

अब अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

जज के खुद को अलग करने के बाद अब यह मामला नई बेंच के सामने जाएगा। आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि याचिका पर किस दिशा में कार्यवाही आगे बढ़ेगी।फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर कानूनी और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, और सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

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