भोपाल : आज शनिवार को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का व्यापक आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालयों से लेकर तहसील स्तर के व्यवहार न्यायालयों तक यह पहल लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आसान और किफायती न्याय के साथ आर्थिक राहत प्रदान करना है।
संपत्ति और जल कर में बड़ी छूट, सरचार्ज होगा पूरी तरह माफ
इस विशेष आयोजन में नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर, जल कर और अन्य उपभोक्ता कर से जुड़े लंबित मामलों में सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। खास बात यह है कि 50 हजार रुपये तक के संपत्ति कर और 10 हजार रुपये तक के जल कर के बकाया मामलों में पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
बड़ी राशि वालों के लिए भी राहत, स्लैब के अनुसार मिलेगी छूट
जिन मामलों में बकाया राशि तय सीमा से अधिक है, उनके लिए भी राहत का प्रावधान रखा गया है। ऐसे प्रकरणों में सरचार्ज पर 25 से 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जिससे बड़े बकायेदारों को भी फायदा मिलेगा।
वन टाइम सेटलमेंट का सुनहरा मौका, 2025-26 तक के बकाए शामिल
यह योजना वन टाइम सेटलमेंट के रूप में लागू की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की सभी लंबित बकाया राशियों को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि नागरिक एक ही बार में अपने पुराने कर विवादों को खत्म कर सकते हैं।
नागरिकों के लिए क्यों है यह खास अवसर
नेशनल लोक अदालत न केवल मामलों के तेजी से निपटारे का माध्यम है, बल्कि यह आर्थिक बोझ कम करने का भी बेहतरीन अवसर है। इस पहल से हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से कर बकाया और सरचार्ज के कारण परेशान थे।
