हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप…नवागढ़ अध्यक्ष की बर्खास्तगी पर लगी रोक

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बिलासपुर : से सामने आए अहम घटनाक्रम में हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष सिद्धांत चौहान को हटाने के सरकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने न केवल आदेश के प्रभाव को स्थगित किया है, बल्कि उन्हें पद पर बने रहकर काम जारी रखने की भी अनुमति दे दी है। अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव से लेकर विवाद तक: पूरा मामला क्या है
सिद्धांत चौहान का चुनाव 15 फरवरी 2025 को सीधे जनता द्वारा अध्यक्ष पद के लिए हुआ था। इसके बाद 8 मार्च 2025 को पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें उपाध्यक्ष का चयन किया गया।
11 मार्च को उन्होंने प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया, लेकिन इसके सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि, अध्यक्ष ने इन इस्तीफों को स्वीकार नहीं किया।

पार्षदों के असहयोग के बीच काम जारी रखने का दावा
विवाद के बीच भी सिद्धांत चौहान ने नगर पंचायत के कार्यों को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाने का दावा किया। पार्षदों के असहयोग के चलते कई प्रस्ताव सामान्य सभा में रखे गए। कोरम पूरा न होने की स्थिति में स्थगित बैठकों के जरिए प्रस्ताव पारित कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया।

सरकार का नोटिस और फिर बर्खास्तगी का फैसला
राज्य सरकार ने 4 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(क) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया।
सिद्धांत चौहान ने इसका विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार ने इसे असंतोषजनक मानते हुए 20 मार्च 2026 को उन्हें पद से हटा दिया और आगामी कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

हाईकोर्ट में चुनौती, आदेश पर तत्काल रोक
इस फैसले के खिलाफ सिद्धांत चौहान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एन. के. चंद्रवंशी ने बर्खास्तगी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इससे फिलहाल उन्हें बड़ी राहत मिली है।

सरकार और अधिकारियों से जवाब तलब
अदालत ने राज्य सरकार सहित नगर विकास विभाग, संबंधित अधिकारियों और कलेक्टर बेमेतरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में इस पूरे मामले पर विस्तृत बहस होगी।

आगे क्या होगा, इस पर टिकी नजरें
फिलहाल कोर्ट के आदेश से स्थिति यथावत बनी हुई है, लेकिन इस मामले का अंतिम फैसला आने तक राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल जारी रहने की संभावना है।

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