छत्तीसगढ़ में होगा राज्य महुआ बोर्ड का गठन

राज्य महुआ बोर्ड का होगा गठन

admin
4 Min Read

भोरिंग का ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में उन्नयन

अंबागढ़ और नवागढ़ अब नगर पालिका परिषद होंगे

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय

रायपुर (deshabhi.com).

छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन होगा, जिससे महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा मिल सके. इस संबंध में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में महुआ वृक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं. महुआ फूल का पशु, पक्षी एवं मनुष्य सभी उपयोग करते हैं. महुए के बीज से तेल भी निकलता है. महुआ के फूल में औषधीय गुण भी मौजूद हैं तथा इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है. राज्य में महुआ की उपलब्धता तथा इसके उपयोग की बाहुलता एवं वन तथा वनक्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके विकास हेतु विशेष प्रयास किया जाएँ, जिससे महुआ के फूल, फल एवं बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके. इसके खाद्य एवं औषधीय उपयोग के साथ-साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके तथा बायोडीजल या एथेनॉल के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा त्वरित अनुमोदन :

मुख्यमंत्री द्वारा आज कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी जो एक जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय से स्टेट पॉवर कंपनीज के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
० छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया.
० ग्राम पंचायत भोरिंग, जिला-महासमुंद को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
० नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी को नगर पालिका उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
० नगर पंचायत नवागढ़, जिला-बेमेतरा को नगर पालिका परिषद बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
० स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्यवाही को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया.
० श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण हेतु आबंटित भूमि के प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक, पर्यावरण उपकर तथा अधोसंरचना उपकर में रियायत देने का निर्णय लिया गया.
० खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मार्कफेड में प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकृत संयुक्त संचालक के 01 पद को अपर संचालक के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया.
० लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर में अपर संचालक के दो पद सृजित करने का निर्णय लिया गया.

Share this Article
Leave a comment