नेशनल हाइवे के आसपास लगातर की जा रही है अतिक्रमण पर कार्रवाई

admin
1 Min Read

बलौदाबाजार(deshabhi.com)।डब्ल्यू पीपीआईएल 58 के 2019 की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. द्वारा रोड़ किनारे अवैध कब्जाधारियों पर संज्ञान लिया जा रहा है। जिस पर जिला प्रशासन एवं भा.रा.रा.प्रा. द्वारा नेशनल हाइवे के किनारे अवैध रूप निर्माण किए गये मकान,दुकान, ढाबा के हटाने हेतु सूचना नोटिस जारी किए गये थे।

जिसके तहत सिमगा-सरगांव भा.रा.रा. संख्या 130 कि.मी. 48.580 से कि.मी. 91.026 के अंतर्गत जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत 10 जनवरी 2024 को 33 अप्राधिकृत कब्जा हटाने हेतु कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा की और लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 फरवरी से कब्जा हटाने हेतु कार्रवाई करते हुए 12 अप्राधिकृत कब्जा (मकान/दुकान /ढाबा ग्राम खण्डुवा, बनसांकरा, बैकोनी एवं चंदेरी में प्रथम चरण में कब्जा हटाया गया। इसी तरह 7 फरवरी को 20 अप्राधिकृत कब्जा,मकान0दुकान, ढाबा,दामाखेड़ा से नांदघाट (LHS) एवं 8 फरवरी को 07 अप्राधिकृत कब्जा, मकान,दुकान,ढाबा) नांदघाट से दरचूरा (RHS) में हटाया गया है। उक्त जानकारी सिमगा तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा ने दी है।

Share this Article
Leave a comment