Chhattisgarh High Court: संविदा कर्मचारियों की उम्र 45 साल, पुरानी भर्ती में भी मिलेगा लाभ?

admin  - News & Entertainment
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नई आयु सीमा के आधार पर 30 दिनों में उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की भर्ती को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए दो अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष किए जाने के नए नियम का लाभ पुरानी भर्ती में भी दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने रामफल केवट और स्वप्निल जायसवाल की याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 16 सितंबर 2026 के नए परिपत्र के आधार पर 30 दिनों के भीतर उनकी उम्मीदवारी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा गया है।

भर्ती के दौरान बदली आयु सीमा

ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पदों के लिए 27 मार्च 2026 को विज्ञापन जारी हुआ था। उस समय लागू 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के आधार पर रामफल केवट की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। दोनों अभ्यर्थियों ने अदालत में दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही सरकार ने संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

राज्य और जिला पंचायत की ओर से नई आयु सीमा को पुरानी भर्ती पर लागू करने का विरोध किया गया। हालांकि, हाई कोर्ट ने ध्यान दिया कि भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और शुरुआती चरण में है। अदालत ने नए परिपत्र के आधार पर दोनों की उम्मीदवारी पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया।

इस फैसले से उन संविदा कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है, जिनकी उम्मीदवारी पुरानी आयु सीमा के कारण प्रभावित हुई थी और जिनकी भर्ती प्रक्रिया अभी लंबित है।

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