गैस संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

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मध्य प्रदेश : में एलपीजी आपूर्ति को लेकर बनी स्थिति के बीच सरकार ने राहत देने वाले कई अहम कदम उठाए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के असर को देखते हुए ईंधन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

24 घंटे में पाइपलाइन अनुमति का निर्देश

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस वितरण से जुड़ी एजेंसियों को पाइपलाइन बिछाने की अनुमति अब 24 घंटे के भीतर दी जाए।

सरकार का कहना है कि आम लोगों को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े, यह सर्वोच्च प्राथमिकता है।

5 दिन में मिलेगा PNG कनेक्शन

सरकार ने प्रक्रिया को तेज करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि

  • आवेदन मिलने के बाद 5 दिनों के भीतर PNG कनेक्शन देना अनिवार्य होगा

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से दूर रहें और जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करें।

कालाबाजारी पर सख्त रुख

सरकार ने चेतावनी दी है कि गैस या अन्य ईंधन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को इस दिशा में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

21 जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय

राजधानी भोपाल सहित 21 जिलों में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। यहां उपभोक्ता PNG कनेक्शन से जुड़ी जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रदेश में कार्यरत 10 गैस वितरण संस्थाओं को भी PNG कनेक्शन विस्तार तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

90 दिन में PNG लेना होगा अनिवार्य

जिन शहरों में गैस पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, वहां के उपभोक्ताओं के लिए PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

  • निर्धारित समय सीमा: 90 दिन
  • समय पर कनेक्शन नहीं लेने पर एलपीजी सेवा बंद की जा सकती है

प्रशासन को निगरानी की जिम्मेदारी

निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलों के कलेक्टर, एडीएम और अन्य अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनता के लिए संदेश

सरकार ने साफ किया है कि ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि नियमों का पालन करते हुए नई व्यवस्था का लाभ उठाना ही समझदारी होगी

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