कोरबा में रेत कारोबार पर वर्चस्व की जंग, दो गुटों में मारपीट-पथराव; 10 गिरफ्तार

admin  - News & Entertainment
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कोरबा। रेत कारोबार पर वर्चस्व को लेकर कोरबा में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बुधवारी दशहरा मैदान के पास ट्रैक्टर रोकने और रेत खाली कराने की बात पर शुरू हुआ विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग मामले दर्ज कर कुल 10 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

घटना 2 और 3 नवंबर की दरम्यानी रात सीएसईबी चौकी क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, ढोंढ़ीपारा निवासी राजेन उर्फ राजेंद्र दास और काशीनगर निवासी यशवंत कश्यप के गुट रेत कारोबार से जुड़े हैं। दोनों पक्षों के बीच रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था।

सोमवार रात हसदेव नदी से रेत लेकर ट्रैक्टर अलग-अलग इलाकों में जा रहे थे। इसी दौरान बुधवारी मैदान के पास एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का रेत लदा ट्रैक्टर रोक लिया। रेत खाली कराने की बात पर विवाद बढ़ गया। सूचना मिलने पर राजेन दास अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई।

बताया गया कि दोनों ओर से हाथ-मुक्कों के साथ ईंट-पत्थर, डंडे और बेल्ट से हमला किया गया। सूचना पर सीएसईबी चौकी और सिविल लाइन रामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) सहित मारपीट, बलवा, गाली-गलौज और धमकी से संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया।

पुलिस ने मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपितों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर ईंट का टुकड़ा और चमड़े का बेल्ट भी जब्त किया गया है।

हत्या के प्रयास की धारा पर उठे सवाल

मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित धारा लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों में एक-एक व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक चोट आई, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें लगीं। हालांकि, इस धारा का औचित्य हमले की मंशा, इस्तेमाल किए गए हथियार, वार की प्रकृति और मेडिकल रिपोर्ट सहित जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगा। इसका अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया में होगा।

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