बेमेतरा : CMO निलंबन का मामला छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य शासन ने दाढ़ी नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी रमेश कुमार ध्रुव को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद की गई।
आरोपों के अनुसार, CMO पर निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, कार्यालयीन कक्ष में शराब की बोतल रखकर आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने और समय-सीमा की बैठकों में बिना सूचना लगातार अनुपस्थित रहने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। बेमेतरा CMO निलंबन का यह मामला तब और गंभीर हो गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें कार्यालय में बैठकर शराब की बोतल के साथ देखा गया।

जारी आदेश में बताया गया है कि वार्ड क्रमांक 11 में बने सीसी रोड की गुणवत्ता भी निर्धारित मानकों (M-30) से काफी कम पाई गई, जो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद बैठक से अनुपस्थित रहने को भी गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है।
प्रारंभिक जांच में उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन करते हुए गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया। इसी आधार पर शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। बेमेतरा CMO निलंबन ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर सख्त संदेश दिया है।
