SC: अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा’, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

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दिल्ली (deshabhi.com)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास है। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर लौटने दें और एक बार जब वे ड्यूटी पर लौट आएंगे तो अदालत अधिकारियों को उन पर कार्रवाई न करने के लिए मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा।

दरअसल, सुनवाई के दौरान एम्स नागपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि उनके विरोध के कारण अब उन पर हमला किया जा रहा है। उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर वे ड्यूटी पर हैं तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा और अगर वे ड्यूटी पर नहीं हैं तो कानून का पालन किया जाएगा। उन्हें पहले काम पर लौटने के लिए कहें। कोई भी डॉक्टर के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करेगा। अगर उसके बाद कोई परेशानी होती है तो हमारे पास आएं, लेकिन पहले उन्हें काम पर लौटने दें।

वहीं, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स की ओर से दलील दी गई कि डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है। वे सुबह एक घंटे रैली करते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं, लेकिन वे भी परेशान किया जा रहा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि इन संस्थानों को चलाने वाले अनुभवी निदेशक कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डाक्टर्स ने कहा कि उनकी छुट्टियां काटी जा रही हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि एक बार जब डॉक्टर्स काम पर वापस आ जाएंगे तो हम अधिकारियों पर दबाव डालेंगे कि वे प्रतिकूल कार्रवाई न करें अन्यथा अगर डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे चलेगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस अदालत से मिलने वाले आश्वासन से डॉक्टर्स को संतुष्टि मिलनी चाहिए।

CJI ने कहा कि हमने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। इस व्यापक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का मकसद यह है कि सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। इसलिए उनकी बात सुनी जाएगी। यदि आप हमारे आदेश को देखें तो हमने वास्तव में उसी पहलू को उजागर किया है कि सार्वजनिक अस्पतालों की एक ढर्रे पर काम होता है। जूनियर डॉक्टर कई तरह के उत्पीड़न झेल रहे हैं, न कि केवल यौन उत्पीड़न। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं और हम पर बहुत ज्यादा दबाव है। 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है।

सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने आरजी कर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की बात कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को प्रशासन के सदस्यों, अस्पताल के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा कि यह एकदम सही बात है। मैं कोलकाता में डॉक्टरों के लिए पेश हुई हूं। वहां गुंडे डॉक्टर्स को डरा धमका रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह तो गंभीर है, हमें नाम बताइए, हम इस पर ध्यान देंगे।

एसजी, सिब्बल ने भी दी दलीलें
सीजेआई ने पूछा कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? इस पर एसजी ने जवाब दिया कि रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई है। इस पर बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह केस डायरी का हिस्सा है और इसे जमा किया गया है।

एसजी ने कहा कि हमने 5वें दिन घटनास्थल पर प्रवेश किया। CBI जांच शुरू करना एक चुनौती है। अपराध स्थल को बदल दिया गया है। सीनियर डॉक्टर्स, पीड़ित के सहकर्मियों ने वीडियोग्राफी के लिए कहा है। इसका साफ मतलब है कि उन्हें भी लगा कि मामले को छुपाया जा रहा है। इस पर सिब्बल ने कहा कि मेरे पास हर मिनट की टाइमलाइन है कि क्या हुआ?

सीजेआई ने पूछा कि आपके पास पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है? एसजी ने कहा कि हां, इसे पुलिस ने दिया था। इसके बाद सिब्बल से सीजेआई ने कहा कि एक पहलू बेहद परेशान करने वाला है। मौत की अप्राकूतिक होने को सुबह 10:10 बजे दर्ज किया गया। मौका-ए-वारदात की सुरक्षा, सबूत जुटाने आदि का काम रात 11:30 बजे किया गया? तब तक क्या हो रहा था?

इसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि पोस्टमॉर्टम कब किया गया? सिब्बल ने जवाब दिया शाम को 6:10 से 7:10 बजे के बीच पोस्टमॉर्टम किया गया। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जब आप पोस्टमॉर्टम करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि यह अप्राकृतिक मौत का मामला है। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि अप्राकृतिक मौत की पुष्टि होने से पहले ही पोस्टमॉर्टम किया जाता है।

जस्टिस पारदीवाला ने जताई नाराजगी
सिब्बल ने कहा कि कृपया केस डायरी देखें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यूडी (अप्राकृतिक मौत केस रिपोर्ट) केस कब दर्ज हुआ? सिब्बल ने जवाब दिया कि दोपहर 1:45 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह कैसे पता चला? हमें दिखाइए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कृपया यहां एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मौजूद रखें। हमें अभी तक यह जवाब नहीं मिला है कि यूडी केस कब दर्ज हुआ। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हमें बताएं कि जांच पंचनामा कब हुआ? सिब्बल ने जवाब दिया कि शाम 4:20 से 4:40 बजे। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो रिपोर्ट है, उससे पता चलता है कि जांच पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद यूडी केस दर्ज हुआ। सिब्बल ने इससे इनकार किया। इसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया, जो मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा। क्या यह सच है कि अननैचुरल डेथ रिपोर्ट 10:30 बजे दर्ज की गई थी? यह असिस्टेंट सुपरिडेंडेंट नॉन-मेडिकल कौन है? उसका आचरण भी बहुत संदिग्ध है, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया?

सीजेआई ने बताया अस्पताल के फर्श पर सोने का वाकया
सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह एक बार एक सार्वजनिक अस्पताल के फर्श पर सोए थे, जब उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

क्या है मामला?
सरकारी अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नौ अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिफ्तार किया है।

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