दिल्ली (deshabhi.com)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीमो ने “90 दिनों की सज़ा काटी है।” हालाँकि, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट 3 जजों वाली बड़ी बेंच को सौंप दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है लेकिन फिर भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं बता दें कि उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वह जेल में ही रहेंगे।
सिर्फ पूछताछ से हुई गिरफ्तारी
केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. इसके अलावा केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं?
कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय के लिए जेल में रखा गया है। वह एक चुने हुए नेता हैं और वह इस पद पर रहना चाहते है या नहीं, इसका फैसला वह खुद करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए।
सत्यमेव जयते 🇮🇳 pic.twitter.com/dG5o2eHB0l
— AAP (@AamAadmiParty) July 12, 2024
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 ईडी को ये अधिकार देती है कि अगर सबूतों के आधार पर एजेंसी को लगता है कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है तो वो उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारी के लिए एजेंसी को बस आरोपी को कारण बताना होता है।
झूठे केस लगाकर सच को कब तक क़ैद में रखोगे मोदी जी पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है।
ED कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं @ArvindKejriwal को ED ने झूठा फँसाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सत्य की जीत है।
“तानाशाही मुर्दाबाद”