बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड : सभी सातों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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लखनऊ (deshabhi.com)। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी फरहान को अवैध हथियार रखने के आरोप में चार साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि आरोपी इसरार अहमद, रणजीत पाल, जावेद, आबिद, गुलशन और अब्दुल कवि को हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा पचास पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रकरण में अतीक अहमद और अशरफ भी आरोपी थे। बीते दिनों अतीक व अशरफ की कुछ युवाओं ने हत्या कर दी थी। जीवित बचे आरोपियों को शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुना दी।

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