राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष बने रहेंगे इदरीस गांधी , हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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रायपुर(deshabhi.com)। इदरीस गांधी राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष बने रहेंगे। हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने आयोग, मंडल, प्राधिकरण और अकादमी को भंग करने का निर्देश दिया था। कुछ आयोग और मंडल के साथ प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्योंको जबरिया हटा दिया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ इदरीस गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्चन्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महाधिवक्ता सतीश चन्द वर्मा, अधिवक्ता मनहरण लाल साहू और अधिवक्ता नीलम जयसवानीने इदरीस गांधी की याचिका पर बहस की। जस्टिस चन्द्रवंशी अपने फैसले में राज्य शासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि, तीन साल केपहले इदरीस गांधी को नहीं हटाया जा सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा था कॅलाज 7 और 9 के तहत वैधानिक प्रावधान है जिनके तहत तीन वर्ष के पूर्व नहींहटाया जा सकता और हटाने का जो वैधानिक प्रावधान है, उनका पालन किये बगैर मनमाने तरीके से सरकार हटाने का प्रयास कर रहीहै। ऐसे में उन्हे हटाना पूर्णतः अवैधानिक है। राज्य सरकार ने अकादमी के अध्यक्ष को हटाने की प्रकिया का पालन भी नहीं किया है।न्यायालय ने उर्दू अकादमी के अध्यक्ष को कार्य करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि GAD का आदेश पूरी तरहअवैधानिक है और उसका मनमाना अर्थ लगाकर छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी की नियुक्ति को मनमाना तरीके से रद्ध नहीं किया जा सकता।

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